MOS 2 के माध्यम से ऑनलाइन निवास परमिट (कार्ता पोब्यतु) के लिए आवेदन कैसे करें?
27 अप्रैल 2026 से, अस्थायी निवास, स्थायी निवास या यूरोपीय संघ के दीर्घकालिक निवासी की अनुमति के लिए आवेदन केवल MOS 2 पोर्टल (mos.cudzoziemcy.gov.pl) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके लिए profil zaufany अथवा योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (kwalifikowany podpis elektroniczny) आवश्यक है। आवेदन जमा होने और कानूनी प्रवास की पुष्टि wojewoda द्वारा जारी zaświadczenie से होती है — पासपोर्ट में stempel अब नहीं लगाया जाता।
कानूनी आधार
MOS 2 के माध्यम से केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से निवास आवेदन जमा करने का दायित्व art. 108 ustawy o cudzoziemcach से उत्पन्न होता है, जिसे 21 नवंबर 2025 के अधिनियम (Dz.U. 2025 poz. 1794) द्वारा संशोधित किया गया है। MSWiA की अधिसूचना के अनुसार पोर्टल 27 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगा। इस तिथि के बाद डाक द्वारा भेजे गए कागज़ी आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आवेदन के लिए आपको क्या चाहिए
- MOS 2 पोर्टल mos.cudzoziemcy.gov.pl पर खाता और लॉगिन।
- Profil zaufany अथवा kwalifikowany podpis elektroniczny — इनमें से किसी एक के बिना आप आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते और न ही उसे भेज सकते हैं।
- संबंधित अनुमति के प्रकार के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियाँ (पासपोर्ट, निवास के उद्देश्य की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़)।
चरण-दर-चरण प्रक्रिया
- profil zaufany या kwalifikowany podpis elektroniczny के माध्यम से MOS 2 पोर्टल पर लॉगिन करें।
- अनुमति का प्रकार चुनें: अस्थायी निवास, स्थायी निवास अथवा यूरोपीय संघ का दीर्घकालिक निवासी।
- फ़ॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
- आवेदन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करें और भेजें।
- wojewoda द्वारा जारी zaświadczenie डाउनलोड करें — यही दस्तावेज़ आवेदन जमा होने और कार्यवाही के दौरान कानूनी प्रवास की पुष्टि करता है। पासपोर्ट में अब stempel नहीं लगाया जाता।
समय-सीमा और आवेदन जमा करने के प्रभाव
कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि आवेदन की प्राप्ति की तिथि होती है (art. 61 § 3 KPA), और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाने पर समय-सीमा का पालन माना जाता है (art. 57 § 5 pkt 2 KPA)। प्राधिकरण art. 35 KPA में निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर मामले का निपटारा करता है, और किसी भी विस्तार की सूचना art. 36–37 KPA की प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है।
अपवाद — आवेदन अभी भी कागज़ पर
इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति की अनिवार्यता के बावजूद, जब विदेशी नागरिक पोलैंड से बाहर है, तो निम्नलिखित मामलों में कागज़ी आवेदन स्वीकार्य हैं:
- ICT और दीर्घकालिक ICT गतिशीलता,
- परिवार पुनर्मिलन (łączenie rodziny),
- पोलैंड/EU/UK के नागरिक के परिवार का सदस्य।
आगे क्या होगा
यदि आवेदन में औपचारिक कमियाँ हैं, तो प्राधिकरण उन्हें पूरा करने के लिए कहेगा (art. 64 § 2 KPA), और कमियाँ न पूरी करने पर आवेदन बिना विचार किए छोड़ दिया जाएगा। अस्वीकृति के निर्णय के विरुद्ध Szef Urzędu ds. Cudzoziemców के पास अपील की जा सकती है (art. 127 § 1, art. 129 § 2 KPA)।
profil zaufany पहले से बना लें — इसके बिना और kwalifikowany podpis elektroniczny के बिना आप आवेदन नहीं भेज सकते, और 27 अप्रैल 2026 के बाद डाक का विकल्प समाप्त हो जाएगा (ICT और łączenie rodziny के अपवादों को छोड़कर)। wojewoda का zaświadczenie संभाल कर रखें, क्योंकि अब पासपोर्ट में stempel नहीं, बल्कि यही दस्तावेज़ आपके कानूनी प्रवास की पुष्टि करता है।
हम आपकी स्थिति की समीक्षा करेंगे और शुरू से कार्ड तक वैधीकरण संभालेंगे।
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