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क्या MOS के माध्यम से आवेदन जमा करने के बाद पासपोर्ट में स्टांप मिलेगा?

नहीं। 27 अप्रैल 2026 से, MOS 2 पोर्टल के माध्यम से अस्थायी निवास, स्थायी निवास या EU दीर्घकालिक निवासी के लिए आवेदन जमा करने के बाद पासपोर्ट में stempel नहीं लगाया जाएगा। उसके स्थान पर wojewoda एक zaświadczenie (पुष्टि प्रमाण पत्र) जारी करता है — और यही प्रमाण पत्र प्रक्रिया की अवधि के दौरान वैध निवास की पुष्टि करता है (art. 108 ustawy o cudzoziemcach)।

पासपोर्ट में stempel की जगह क्या आया

26 अप्रैल 2026 तक, आवेदन की समीक्षा के दौरान वैध निवास की पुष्टि पासपोर्ट में stempel की छाप से होती थी। 27 अप्रैल 2026 से (MSWiA की अधिसूचना के अनुसार MOS 2 की शुरुआत; ustawa z dnia 21 listopada 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1794) यह प्रथा समाप्त हो रही है।

mos.cudzoziemcy.gov.pl पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन जमा करने के बाद, wojewoda विदेशी नागरिक को अस्थायी निवास की अनुमति के लिए आवेदन जमा करने की पुष्टि का zaświadczenie जारी करता है (ustawy o cudzoziemcach का नया art. 108 ust. 1)। यह zaświadczenie पुराने stempel की भूमिका निभाता है — यह तब तक वैध निवास को प्रमाणित करता है जब तक निर्णय अंतिम नहीं हो जाता।

वैध निवास की सुरक्षा की शर्तें

zaświadczenie निवास की तभी रक्षा करता है जब आवेदन समय पर (जब निवास अभी भी वैध था) और बिना औपचारिक कमियों के जमा किया गया हो (art. 108 ustawy o cudzoziemcach)। यदि कार्यालय कार्यवाही शुरू करने से मना कर देता है (जैसे, art. 116 ustawy o cudzoziemcach), तो art. 108 के तहत सुरक्षा बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती — उस स्थिति में न तो stempel मिलता है और न ही zaświadczenie।

आवेदन कैसे जमा करें

अस्थायी निवास, स्थायी निवास और EU दीर्घकालिक निवासी के लिए आवेदन केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से MOS 2 के माध्यम से जमा किए जाते हैं। इसके लिए profil zaufany या योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (kwalifikowany podpis elektroniczny) आवश्यक है। 27 अप्रैल 2026 के बाद डाक से भेजे गए कागज़ी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अपवाद जो अभी भी कागज़ पर स्वीकार्य हैं: ICT और दीर्घकालिक ICT गतिशीलता, तथा परिवार पुनर्मिलन / पोलैंड/EU/UK के नागरिक के परिवार के सदस्य, जब विदेशी नागरिक पोलैंड के बाहर हो।

महत्वपूर्ण सीमा

प्रक्रिया के दौरान वैध निवास (zaświadczenie द्वारा पुष्टि) Schengen क्षेत्र में स्वतंत्र यात्रा का अधिकार नहीं देता और न ही हमेशा पोलैंड से बाहर जाने के बाद वापसी का। यात्रा की योजना बनाने से पहले इसे पहले से जाँच लेना उचित है।

न्यायालयों का क्या कहना है

प्रशासनिक न्यायालय नई प्रक्रिया से संबंधित मामले पहले से ही सुन रहे हैं — उदाहरण के लिए, अस्थायी निवास और कार्य के लिए आवेदन जमा करने की पुष्टि का zaświadczenie जारी करने में कार्यवाही की लंबाई के विरुद्ध शिकायत (IV SAB/Wr 5/26)। इसी प्रकार अस्थायी निवास और कार्य की अनुमति में निष्क्रियता और विलंब (IV SAB/Wr 234/26) तथा EU दीर्घकालिक निवासी की अनुमति (II SAB/Wr 79/26) के विरुद्ध शिकायतें भी सुनी जा रही हैं। ये शिकायतें कभी-कभी औपचारिक कारणों से खारिज हो जाती हैं (PESEL नंबर का अभाव, अदत्त शुल्क) — जो यह दर्शाता है कि आवेदन पत्र का सही ढंग से तैयार होना कितना महत्वपूर्ण है।

कानूनी आधार
art. 108 ustawy o cudzoziemcach (brzmienie od 27 kwietnia 2026 r. nadane ustawą — ustawa z dnia 21 listopada 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1794)ustawa z dnia 21 listopada 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1794; start MOS 2 wg komunikatu MSWiA — 27 kwietnia 2026 r.art. 116 ustawy o cudzoziemcachIV SAB/Wr 5/26IV SAB/Wr 234/26II SAB/Wr 79/26
आपके मामले के लिए इसका क्या मतलब है

व्यवहार में: wojewoda द्वारा जारी zaświadczenie को संभाल कर रखें — आज की तारीख में यही, न कि पासपोर्ट, प्रक्रिया के दौरान वैध निवास का प्रमाण है। ध्यान रखें कि यह विदेश से वापसी की गारंटी नहीं देता, इसलिए पोलैंड से बाहर की यात्राएँ सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध करें।

Albina Gradovska, Pro Documentप्रकाशित: 30 जून 2026
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