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क्या MOS के माध्यम से आवेदन जमा करने के बाद मुझे मूल दस्तावेज़ देने होंगे?

हाँ। 27 अप्रैल 2026 से अस्थायी निवास, स्थायी निवास या EU दीर्घकालिक निवासी के लिए आवेदन केवल MOS 2 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएँगे, जिसमें स्कैन संलग्न होंगे। मूल दस्तावेज़ (पासपोर्ट, निवास के उद्देश्य की पुष्टि करने वाले दस्तावेज़) की जाँच कार्यालय बाद में कर सकता है — सामान्यतः उंगलियों के निशान लेते समय अथवा wojewoda के उस बुलावे पर, जो art. 64 § 2 KPA के अंतर्गत औपचारिक कमी की प्रकृति का होता है।

MOS 2 लागू होने के बाद यह कैसे काम करता है

27 अप्रैल 2026 से अस्थायी निवास, स्थायी निवास और EU दीर्घकालिक निवासी की अनुमति के लिए आवेदन केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से MOS 2 पोर्टल (mos.cudzoziemcy.gov.pl) के माध्यम से जमा किए जाएँगे। आवेदन जमा करने के लिए profil zaufany अथवा योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर आवश्यक है (21 नवंबर 2025 का अधिनियम, Dz.U. 2025 poz. 1794; MSWiA की अधिसूचना के अनुसार MOS 2 की शुरुआत — 27 अप्रैल 2026)।

आवेदन जमा करते समय दस्तावेज़ों के स्कैन/डिजिटल प्रतियाँ संलग्न की जाती हैं — कागज़ी मूल दस्तावेज़ डाक से नहीं भेजे जाते। इस तारीख के बाद डाक से भेजे गए कागज़ी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा (अपवाद: ICT और दीर्घकालिक ICT गतिशीलता, परिवार का पुनर्मिलन, तथा RP/EU/UK नागरिक के परिवार के सदस्य, जब विदेशी नागरिक पोलैंड के बाहर हो)।

कार्यालय कब मूल दस्तावेज़ माँगेगा

स्कैन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने से मूल दस्तावेज़ दिखाने की बाध्यता समाप्त नहीं होती। व्यवहार में wojewoda:

यदि wojewoda यह समझे कि किसी विशेष दस्तावेज़ के बिना आवेदन को सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो वह कम से कम 7 दिन की अवधि में उसे पूरा करने का आदेश देगा, अन्यथा आवेदन को बिना विचार किए छोड़ दिया जाएगा (art. 64 § 2 KPA)। बुलावे में दी गई समय-सीमा के भीतर जवाब देना अनिवार्य है।

निवास की वैधता के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है

यदि आवेदन समय पर और बिना औपचारिक कमियों के जमा किया गया हो, तो आवेदन की तारीख से लेकर निर्णय अंतिम होने तक निवास वैध रहता है (art. 108 ustawy o cudzoziemcach)। 27 अप्रैल 2026 से पासपोर्ट में stempel नहीं लगाया जाएगा — इसकी पुष्टि wojewoda द्वारा जारी zaświadczenie से होगी। हालाँकि, निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेज़ न भेजने पर आवेदन बिना विचार किए रह सकता है, और तब art. 108 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा।

न्यायिक निर्णय क्या कहते हैं

व्रोत्स्लाव के Wojewódzki Sąd Administracyjny का न्यायशास्त्र लगातार यह दर्शाता है कि कमियाँ पूरी करने और सही दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की समय-सीमाओं को कितनी कड़ाई से लिया जाता है। मामलों I SAB/Wr 111/26 और III SAB/Wr 157/26 में न्यायालय ने 7 दिन की निर्धारित समय-सीमा में औपचारिक कमियाँ पूरी न करने के कारण शिकायतें खारिज कर दीं। मामले III SAB/Wr 150/26 में केवल प्रति जमा करना पर्याप्त नहीं रहा — दस्तावेज़ उचित रूप से प्रमाणित नहीं था, जिसके कारण भी आवेदन खारिज हो गया। व्यावहारिक निष्कर्ष: प्रस्तुत दस्तावेज़ों का स्वरूप और समय-सीमा का वास्तविक महत्व है।

आगे क्या करें

MOS 2 के माध्यम से आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेज़ों के स्पष्ट स्कैन तैयार करें और मूल दस्तावेज़ दिखाने के लिए सुरक्षित रखें। wojewoda के प्रत्येक बुलावे पर तुरंत प्रतिक्रिया दें — समय-सीमा की गणना तामील की तारीख से होती है।

कानूनी आधार
ustawa z dnia 21 listopada 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1794; start MOS 2 wg komunikatu MSWiA — 27 kwietnia 2026 r.art. 108 ustawy o cudzoziemcachart. 64 § 2 KPAI SAB/Wr 111/26III SAB/Wr 157/26III SAB/Wr 150/26
आपके मामले के लिए इसका क्या मतलब है

व्यवहार में मूल दस्तावेज़ (विशेषकर पासपोर्ट) उंगलियों के निशान लेने की विज़िट के दौरान या wojewoda के बुलावे पर दिखाए जाते हैं। MOS 2 से आने वाले प्रत्येक बुलावे को गंभीरता से लें — 7 दिन की समय-सीमा में प्रतिक्रिया न देने पर आवेदन बिना विचार किए छोड़े जाने और वैध निवास की सुरक्षा खोने का जोखिम है।

Albina Gradovska, Pro Documentप्रकाशित: 1 जुलाई 2026
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