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अगर कानूनी प्रवास समाप्त हो रहा हो और MOS पोर्टल काम न करे तो क्या करें?

27 अप्रैल 2026 से अस्थायी, स्थायी और EU दीर्घकालिक निवासी के लिए आवेदन केवल MOS 2 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किए जाएंगे। यदि पोर्टल काम नहीं करता, तो तकनीकी खराबी के प्रमाण (दिनांक और समय सहित स्क्रीनशॉट) सुरक्षित रखें और आवेदन करने के प्रयास दोहराते रहें। महत्वपूर्ण यह है कि समय-सीमा का पालन तब किया जाए जब प्रवास अभी भी कानूनी हो — समय-सीमा वर्तमान दस्तावेज़ की वैधता समाप्त होने तक चलती है।

27 अप्रैल 2026 से लागू कानूनी स्थिति

27 अप्रैल 2026 से अस्थायी निवास, स्थायी निवास और EU दीर्घकालिक निवासी के लिए अनुमति हेतु आवेदन केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से MOS 2 पोर्टल (mos.cudzoziemcy.gov.pl) के माध्यम से जमा किए जाएंगे। आवेदन जमा करने के लिए profil zaufany या योग्य इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर आवश्यक है (21 नवंबर 2025 का अधिनियम, Dz.U. 2025 poz. 1794)। इस तिथि के बाद डाक द्वारा भेजे गए कागज़ी आवेदन बिना विचार किए रख दिए जाएंगे — कुछ अपवादों के साथ: ICT और दीर्घकालिक ICT गतिशीलता, परिवार के पुनर्मिलन, तथा पोलैंड से बाहर रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए जब वे RP/EU/UK के नागरिक के परिवार के सदस्य हों।

समय-सीमा का महत्व

कानूनी प्रवास की प्रक्रियागत सुरक्षा केवल तभी मिलती है जब आवेदन समय-सीमा के भीतर — जब प्रवास अभी भी कानूनी था — और बिना किसी औपचारिक कमी के जमा किया गया हो (art. 108 ustawy o cudzoziemcach)। उस स्थिति में, आवेदन जमा करने की तिथि से लेकर निर्णय के अंतिम रूप लेने तक का प्रवास कानूनी माना जाता है। 27 अप्रैल 2026 के बाद इसकी पुष्टि wojewoda द्वारा जारी zaświadczenie से होती है (पासपोर्ट में stempel अब नहीं लगाया जाता)।

जब MOS 2 काम न करे तो क्या करें

आवेदन जमा करने के बाद

कार्यालय को बिना अनावश्यक देरी के मामले का निपटारा करना चाहिए (art. 35 KPA), और औपचारिक कमियों की स्थिति में कम से कम 7 दिनों की समय-सीमा देते हुए उन्हें पूरा करने का नोटिस देना होगा, अन्यथा आवेदन बिना विचार किए रखा जा सकता है (art. 64 § 2 KPA)। यदि कार्यालय समय-सीमा पार कर ले, तो Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców को ponaglenie दाखिल करने का अधिकार है (art. 37 KPA)। हालाँकि, कानूनी प्रवास की पुष्टि करने वाला zaświadczenie शेंगेन क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही का अधिकार नहीं देता, और न ही यह हमेशा पोलैंड से बाहर जाने के बाद वापसी की गारंटी देता है।

न्यायिक निर्णय क्या कहते हैं

प्रशासनिक न्यायालय निवास आवेदनों की दीर्घकालिक अनदेखी को लगातार निष्क्रियता मानते हैं। III SAB/Gd 91/25 के निर्णय में यह पाया गया कि जब प्राधिकरण ने कानूनी समय-सीमा पार कर ली और कोई निर्णय नहीं दिया, तो यह कानून के गंभीर उल्लंघन के साथ निष्क्रियता थी। III SAB/Gd 99/26 में यह रेखांकित किया गया कि निष्क्रियता का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है — देरी के कारणों की परवाह किए बिना। वहीं III SAB/Gd 78/26 दैनिक जीवन में वैध निवास दस्तावेज़ के अभाव के गंभीर परिणामों को दर्शाता है (बैंकिंग, यात्रा)। यह दर्शाता है कि प्राधिकरण की निष्क्रियता को कानूनी उपायों से प्रभावी ढंग से चुनौती दी जा सकती है।

कानूनी आधार
art. 108 ustawy o cudzoziemcachustawa z dnia 21 listopada 2025 r., Dz.U. 2025 poz. 1794art. 35 KPAart. 37 KPAart. 64 § 2 KPAIII SAB/Gd 91/25III SAB/Gd 99/26III SAB/Gd 78/26
आपके मामले के लिए इसका क्या मतलब है

सबसे महत्वपूर्ण है यह प्रमाण कि आपने समय-सीमा के भीतर आवेदन करने का प्रयास किया था — MOS 2 की खराबी के दिनांकित स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। कार्ड या वीज़ा की वैधता के अंतिम दिन तक प्रतीक्षा न करें; जितनी जल्दी समस्या रिपोर्ट करेंगे, art. 108 के अंतर्गत सुरक्षा बनाए रखने की उतनी अधिक संभावना होगी।

Albina Gradovska, Pro Documentप्रकाशित: 30 जून 2026
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